अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ भिवंडी मनपा प्रशासन से की गई कार्रवाई की मांग 


केडीके न्यूज़ नेटवर्क 

भिवंडी मनपा प्रभाग समिति क्रमांक 3 के तेलीपाड़ा (पद्मानगर), सिटी सर्वे नंबर 9148, घर नंबर 278 पर जगह मलिक व विकासक मोहम्मद इरफान मोहम्मद हदीस अंसारी द्वारा ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत के हुए अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराकर उक्त अवैध इमारत के खिलाफ तोड़क कार्रवाई करने के लिए एक आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद मंसूर मोहम्मद अतीक अंसारी द्वारा भिवंडी मनपा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और शहर विकास विभाग के प्रमुख सहित सहायक आयुक्त प्रभाग समिति क्रमांक 3 से मांग की गई है। 

        शिकायत पत्र के मुताबिक उक्त घर नंबर 278 की जगह पर मे. जेपी इंटरप्राइजेज इकबाल करीम झांझरिया ने इमारत के निर्माण का कार्य विकासक मोहम्मद इरफान मोहम्मद हदीस अंसारी को नोटरी रजिस्टर क्रमांक 389, 25 जनवरी 2008 द्वारा कुल मुख्तार पत्र दिया था। जिसके अनुसार विकासक ने उक्त जगह पर सन 2012 में ग्राउंड प्लस तीन मंजिला इमारत का निर्माण कार्य किया था। मनपा की बिना अनुमति के इस इमारत के अगल-बगल नियमानुसार मार्जिन की जगह न छोड़ने के कारण पास-पड़ोस के लोगों को असुविधा होती है। इसलिए इस प्रकरण की मुकम्मल जांच करके अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मुंबई प्रादेशिक मनपा अधिनियम 1949 की धारा 260 (1) व (2), 232, 268 और 478 के तहत नोटिस देकर एमआरटीपी एक्ट की धारा 52 से 55 के मुताबिक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।


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